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गुरुग्राम, 11 दिसंबर। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 31 वर्षीय युवक के सिर पर चोट मारकर हत्या करने व लाश को जलाने की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्रकैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 08.02.2020 को पुलिस चौकी बस स्टैंड, थाना सेक्टर-14 को एक सूचना नजदीक माधव भवन सेक्टर-12 में एक युवक की लाश पड़े होने के संबंध में प्राप्त हुई। पुलिस सूचना पाकर घटनास्थल (सेक्टर-12) पहुंची, जहां एक व्यक्ति मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई करते हुए पुलिस की फोरेंसिक, सीन-ऑफ-क्राइम टीमों को बुलाकर घटनास्थल व लाश का निरीक्षण कराया गया।
पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया। पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसका बेटा बंटी हसीजा निवासी मदनपुरी जिला गुरुग्राम प्राइवेट नौकरी करता था। 07.02.2020 को बंटी नौकरी पर गया था और वापस नहीं लौटा। 8 तारीख को उसे अपने बेटे की हत्या की जानकारी मिली। सिर व शरीर पर किसी ने चोट मारकर बेटे की हत्या की थी और लाश को आग लगा दी थी।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की पहचान करके 09.02.2025 को सेक्टर-31 से गिरफ्तार किया। जिसकी पहचान लवन बत्रा निवासी मदनपुरी, जिला गुरुग्राम (हरियाणा) के रूप में हुई। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बतलाया कि बंटी और वह एक-दूसरे को पहले से जानते थे तथा पैसों का लेनदेन चलता था। बंटी द्वारा उधार लिए पैसे न लौटाने की वजह से उसने उसकी हत्या की साजिश रची। आरोपी ने बंटी को अपनी कार में बैठाकर शराब पिलाई। अधिक नशे की हालत में बहस हुई और उसने बंटी को गाड़ी से उतार दिया। बंटी के पेशाब करने के लिए खड़े होने पर उसने उसे अपनी कार से टक्कर मारी। उसके बाद गाड़ी कई बार बंटी के ऊपर चढ़ाई, जिससे उसकी मौत हो गई। वारदात को छिपाने के लिए लाश पर पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास किया। पुलिस ने इस मामले में सभी साक्ष्य और गवाह एकत्र कर अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील चौहान की अदालत ने चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आज आरोपी को दोषी करार देते हुए धारा 302 आईपीसी के तहत उम्रकैद (कठोर कारावास) व 25 हजार रुपये जुर्माने तथा धारा 201 आईपीसी के तहत 3 वर्ष की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।



