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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 16 जनवरी। गुरुग्राम के सत्र अदालत ने मोबाइल छीनने वाले एक आरोपी को दोषी करार देते हुए 5 साल की कैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 21.01.2018 को एक व्यक्ति ने पुलिस थाना डीएलएफ सेक्टर-29 को एक लिखित शिकायत के माध्यम से बताया कि 20.01.2018 को जब वह हुड्डा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से जा रहा था, तभी एक युवक उसका मोबाइल छीनकर ले गया। प्राप्त शिकायत पर पुलिस थाने में संबंधित धाराओं के तहत अभियोग अंकित किया गया।
गुरुग्राम पुलिस दने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक आरोपी संतोष उर्फ मदारी निवासी गांव भानपुरा जिला झांसी (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आज फैसला सुनाते हुए आरोपी संतोष को दोषी करार दिया। अदालत ने संतोष को धारा 379A, 34 IPC के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



