सभी निजी संस्थानों में अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम के लिए डीसी ने जारी की एडवायजरी
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 22 दिसंबर। वायु गुणवत्ता में गंभीर गिरावट को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रेप) के चौथे चरण को दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में लागू किया गया है। आयोग के आदेशों के अनुपालन में गुरुग्राम जिले में राज्य सरकार तथा नगर निकायों के अधीन संचालित सभी सार्वजनिक कार्यालयों की ऑफिस टाइमिंग में बदलाव किया गया है।
डीसी अजय कुमार ने इस संदर्भ में कल आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने और यातायात व भीड़भाड़ को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है।
ग्रेप के चौथे चरण के तहत जारी आदेशों के अनुसार गुरुग्राम जिला में सार्वजनिक कार्यालयों के समय में अस्थाई रूप से परिवर्तन किया गया है। राज्य सरकार के अधीन कार्यालय प्रातः 9:30 बजे से सायं 5:30 बजे तक, नगर निगम गुरुग्राम व मानेसर के अधीन कार्यालय तथा नगर परिषद सोहना, पटौदी मंडी एवं नगर पालिका फर्रुखनगर के कार्यालय प्रातः 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक कार्य करेंगे। यह व्यवस्था ग्रेप-IV की अवधि तक प्रभावी रहेगी।
एयर क्वालिटी में सुधार हेतु निजी संस्थानों के लिए वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी जारी:
एयर क्वालिटी में सुधार के दृष्टिगत डीसी अजय कुमार ने जिले के सभी निजी संस्थानों को अगले आदेशों तक वर्क फ्रॉम होम अपनाने की एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने कहा कि इस कदम का उद्देश्य वाहनों की आवाजाही और भीड़भाड़ को कम कर वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना है। डीसी ने नागरिकों से प्रशासन का पूर्ण सहयोग करने तथा प्रदूषण कम करने के लिए जारी सभी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की।



