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फरीदाबाद (अजय वर्मा), 22 जनवरी। छेड़छाड़ का विरोध करने पर एक युवती को अगवा कर उसकी गला घोंटकर हत्या करने के एक मामले में साइकोकिलर सिंहराज को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ उसपर 2 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
डिप्टी डायरेक्टर ऑफ प्रॉसिक्यूशन सतेंद्र कुमार और डिप्टी जिला अटार्नी डॉ. रेखा जे एस जांगड़ा के अनुसार घटना बीती 31 दिसंबर 2022 की है, जब युवती ओल्ड फरीदाबाद मार्केट में खरीददारी कर अपनी मां के यहां भुपानी गांव जा रही थी, लेकिन रास्ते में सिंहराज उसे ले गया और छेड़छाड़ की और विरोध करने पर उसकी ही चुन्नी से गला घोंटकर हत्या कर दी। उसके बाद लाश को आगरा कैनाल में फेंक दिया जो फैंकते समय झाड़ियां में फंस गया। हत्या के 6 दिन बाद यवती की लाश सेक्टर 17 के पास आगरा कैनल की झाड़ियों में बरामद हुई थी।
आपको बता दें हत्यारे पर कुल पांच लोगों के मर्डर का आरोप है। जिसमें तीन नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं, जिनका केस कोर्ट में विचाराधीन है l फिलहाल युवती की हत्या के मामले में अदालत ने साइकोकिलर को साफतौर पर दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत अलग अलग कुल 2 लाख 10 रुपये का जुर्माना भी लगाया है। वहीं अन्य केस अदालत में अभी भी विचाराधीन है। डिप्टी जिला अटार्नी डॉ. रेखा जे एस जांगड़ा ने बताया की युवती के परिवार की तरफ से उन्होंने इस केस को लड़ा और 4 साल तक चले इस केस में 26 गवाह पेश किए गए।



