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Bilkul Sateek News
चंडीगढ़, 5 मई। हरियाणा के मंत्रिमंडल की आज की बैठक में कुल 24 एंजेडे रखे गए। साथ ही एक विशेष एंजेडा भी रखा गया। बैठक में 22 एंजेडों को स्वीकृति प्रदान की गई। इनमें से अग्निवीर शहीदों के परिजनों को अब करोड़ की राशि देने को मंजूरी दी गई। साथ आबकारी नीति में भी कई बदलाव किए गए। मंत्रिमंडल में जल विवाद पर पंजाब विधानसभा के प्रस्ताव की भी निंदा की गई।
मंत्रिमंडल बैठक में कई निर्णय लिए गए जो इस प्रकार है…
मंत्रिमंडल ने नई गौशालाओं की भूमि की खरीद या बिक्री के लिए डीड दस्तावेजों पर लगने वाले स्टांप शुल्क से छूट दी।
पंजीकृत गोशाला की भूमि का व्यक्तिगत कार्यों और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकेगा।
गोमाता की सुरक्षा के लिए हमने सख्त कानून बनाया, पहले गौ सेवा आयोग का बजट केवल 2 करोड़ रुपये होता था, जिसे हमने बढ़ाकर आज 500 करोड़ रुपये किया।
बैठक में नगरपालिका लेखा संहिता 1930 को खत्म करने को मंजूरी दी गई।
अंग्रेजों के जमाने से पिछले लगभग 100 सालों से नगर निकायों में अंकाउटिंग सिस्टम की यह प्रथा चली आ रही थी, जिसमें सिंगल एंट्री अंकाउटिंग सिस्टम का प्रावधान था।
जिस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत के समय से चले आ रहे अन्य नियमों को खत्म किया है, उसी प्रकार नगर निकायों में भी सिंगल एंट्री को खत्म कर डबल एंट्री अंकाउटिंग सिस्टम लागू किया।
पुराने नियमों में कईं खामियां थी, जिसके चलते अकाउटिंग का बेहतर प्रबंधन नहीं हो पा रहा था।
मंत्रिमंडल की बैठक में शहीद नायक संदीप की पत्नी गीता को फरीदाबाद के गांव अटाली में 200 वर्ग गज का आवासीय प्लाट देने को मंजूरी दी।
19 फरवरी 2019 को जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान नायक संदीप ने देश की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया था।
हरियाणा सरकार राष्ट्र की सेवा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
मंत्रिमंडल की बैठक में सभी विभागों, बोर्डों एवं निगमों, पंचायती राज संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के लिए भूमि की बाजार दर निर्धारित करने की नीति में संशोधन किया गया।
इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों और उनकी संस्थाओं द्वारा अलग-अलग मानदंड अपनाने के कारण होने वाली कानूनी जटिलताओं को दूर करना है।
जनहित में प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए अब नीति में और संशोधन किए गए।
नए संशोधन के अनुसार अब भुगतान उस राशि के बराबर हो जाएगी जो केंद्रीय अधिनियम के तहत भूमि अधिग्रहण पर सरकारी संस्थाएं भूस्वामियों को देती हैं।
अब अग्निवीरों को भी युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की तर्ज पर 1 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
2022-23 और 2023-24 में हरियाणा के सभी जिलों से कुल 5120 अग्निवीर भर्ती हुए।
2024-25 के दौरान हरियाणा से लगभग 2000 अग्निवीरों की भर्ती की गई।
हरियाणा को एआई हब बनाने के लिए एआई विकास परियोजना को मंजूरी दी गई।
इसके लिए एक अलग से संस्था का गठन किया जाएगा, जो आगामी तीन साल में इस परियोजना को मूर्त रूप देगी।
एआई परियोजना पर कुल 474.39 करोड़ रुपये खर्च होंगे, जिसमें से विश्व बैंक से तकनीकी और वित्तीय सहायता भी ली जाएगी।
गुरुग्राम में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर (जीएआईसी) और पंचकूला में हरियाणा एडवांस्ड कंप्यूटिंग फैसिलिटी (एचएसीएफ) सेंटर स्थापित किए जाएंगे।
प्रदेश में लोक कलाकारों को आर्थिक सहायता देने का सरकार ने फैसला किया।
इसके लिए आज मंत्रिमंडल की बैठक में ‘पंडित लख्मीचंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना‘ को मंजूरी दी।
योजना के तहत 60 वर्ष की आयु और 20 वर्ष का अनुभव रखने वाले महान कलाकारों को मासिक सहायता दी जाएगी।
परिवार पहचान पत्र में जिन कलाकारों की आय 1 लाख 80 रुपये तक है, उन कलाकारों को 10,000 रुपये का मासिक मानदेय मिलेगा।
जिन कलाकारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये से 3 लाख रुपये के बीच है उन कलाकारों को कलाकर को 7 हजार रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।
मंत्रिमंडल ने आज की बैठक में यमुनानगर में बनने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर स्मारक के लिए भूमि के हस्तांतरण को मंजूरी प्रदान की।
स्मारक के लिए गांव भगवानपुर द्वारा 20 एकड़, 3 कनाल और 11 मरला भूमि उपलब्ध करवाई गई।
सरकार संत-महापुरुषों का सम्मान करते हुए उनके जीवन से प्रेरणा लेने और उनकी विरासत को संरक्षित करने के लिए अनेक प्रयास कर रही है।
इसी कड़ी में सिख योद्धा बाबा बंदा सिंह बहादुर का स्मारक और संग्रहालय बनाया जा रहा है।
यह स्मारक और संग्रहालय पर्यटकों के आकर्षण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
पंजाब द्वारा हरियाणा के पीने के पानी को रोकने संबधी विधानसभा में पास किया गया प्रस्ताव असंवैधानिक और भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है।
इसलिए आज पंजाब विधानसभा में पानी के मुद्दे को लेकर जो प्रस्ताव पास हुआ है, हरियाणा का मंत्रिमंडल उस प्रस्ताव की निंदा करता है।
हम पंजाब सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह हरियाणा के पीने के पानी को बिना शर्त तुरंत छोड़े।
मंत्रिमंडल की बैठक में आबकारी नीति को मंजूरी दी गई।
दुकानों की संख्या में कोई बदलाव नहीं है, पहले की तरह 2400 दुकानें आवंटित की जाएंगी, 1200 जोन होंगे।
बस स्टैंड, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थान इत्यादि से ठेकों/ शराब की दुकानों की दूरी अब 150 मीटर की गई है, पहले यह दूरी 75 मीटर होती थी।
इस नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि नेशनल हाईवे तथा स्टेट हाईवे से सीधे तौर पर कोई भी शराब की दुकान या ठेका दिखना नहीं चाहिए।
नेशनल हाईवे/स्टेट हाईवे से उचित दूरी पर स्थापित ठेकों/शराब की दुकानों को किसी भी प्रकार का विज्ञापन या साइन बोर्ड लगाने की अनुमति नहीं होगी।
यदि ऐसी कोई विज्ञापन या साइन बोर्ड किसी भी जोन में पाया जाता है तो पहली बार 1 लाख रुपये, दूसरी बार 2 लाख रुपये और तीसरी बार 3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बाद उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा।
इस नई नीति में यह प्रावधान किया गया है कि 500 से कम आबादी वाले गांव में एक भी ठेका नहीं खोला जाएगा, इस प्रावधान से अब लगभग 700 से ज्यादा गांवों में 152 ठेके बंद हो जाएंगे।
नई नीति में, अहाता खोलने के लिए गुरुग्राम में लाइसेंस फीस का 4 प्रतिशत, फरीदाबाद, सोनीपत, पंचकूला में लाइसेंस फीस का 3 प्रतिशत तथा बाकी जिलों में लाइसेंस फीस का एक प्रतिशत राशि देकर अहाता खोला जा सकता है।
पुरानी नीति में अहाता के लिए एरिया की कोई सीमा नहीं थी, जबकि इस नई नीति में अब अहाते के लिए 1000 स्क्वेयर मीटर एरिया निर्धारित किया गया है।