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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम के सेक्टर-66 में स्थित अर्बाना मॉल एक बार फिर नियमों के घेरे में आ गया है। जिला टाउन एंड कंट्री प्लानिंग (DTCP) विभाग ने मॉल के ऑपरेटर जेंटल रिलेटर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कार्रवाई तब शुरू हुई जब मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं पकड़ीं।

जांच में सामने आया कि मॉल के कॉमन ओपन एरिया को अस्थायी बाजार में बदल दिया गया था। यहां बिना किसी आधिकारिक अनुमति के करीब 10 से 12 स्टॉल लगाए गए थे, जिनसे किराया भी वसूला जा रहा था। इन स्टॉल्स में स्ट्रीट फूड जैसे चाट, फ्रैंकी, पॉपकॉर्न और वेफल जैसी दुकानें संचालित हो रही थीं। इतना ही नहीं, एक निजी बैंक का एटीएम भी बिना मंजूरी के स्थापित पाया गया।

करीब एक हजार गज क्षेत्र में क्रिकेट बॉक्स का संचालन भी नियमों के खिलाफ पाया गया, जिसकी जांच अभी जारी है। विभाग का मानना है कि इस तरह के बदलाव मूल लेआउट प्लान और फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करते हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
DTCP अधिकारियों के अनुसार, किसी भी व्यावसायिक परिसर में कॉमन एरिया का उपयोग केवल स्वीकृत योजना के अनुसार ही किया जा सकता है। इस क्षेत्र में किसी भी तरह का निर्माण या व्यावसायिक गतिविधि बिना अनुमति पूरी तरह प्रतिबंधित है।
इन्फोर्समेंट अधिकारी ने बताया कि मॉल प्रबंधन को 15 दिनों के भीतर सभी संबंधित दस्तावेज, अनुमति पत्र और संशोधित लेआउट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। यदि तय समय में संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो अवैध संरचनाओं को सील करने सहित कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
इस पूरे मामले की शुरुआत स्थानीय लोगों और मॉल दुकानदारों की शिकायतों से हुई थी, जिसके बाद टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की और अनियमितताओं की पुष्टि की।




