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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम में थूकने और च्यूइंग गम फेंकने पर 100 रुपये जुर्माना, नगर निगम ने जारी किया नोटिस
गुरुग्राम, 31 अक्टूबर। शहर की सड़कों, फुटपाथों और सार्वजनिक जगहों पर थूकने वालों की अब खैर नहीं। नगर निगम गुरुग्राम (MCG) ने सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को इधर-उधर फेंकने वालों के खिलाफ सख्ती करने का फैसला लिया है। निगम की ओर से जारी सार्वजनिक नोटिस के मुताबिक, नियम तोड़ने वालों पर हर बार 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

नगर निगम ने साफ किया है कि यह नियम सिर्फ आम तौर पर थूकने तक सीमित नहीं है, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा और पान मसाला खाकर थूकने वालों पर भी कार्रवाई होगी। इसके अलावा इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क, फुटपाथ या किसी सार्वजनिक स्थान पर फेंकने अथवा चिपकाने वालों का भी चालान किया जाएगा।
निगम की यह पहल शहर में साफ-सफाई बनाए रखने और लोगों को गंदगी फैलाने से रोकने के उद्देश्य से की गई है। नगर निगम ने नागरिकों, दुकानदारों, राहगीरों और शहर में आने वाले लोगों से सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने की अपील की है।
पान-गुटखा खाकर थूकने वालों पर भी होगी कार्रवाई: नगर निगम के नोटिस में साफ कहा गया है कि सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से गंदगी फैलती है और इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ सकता है। खासतौर पर पान, गुटखा और पान मसाला खाकर सड़कों, दीवारों, फुटपाथों और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर थूकने की आदत शहर की सफाई व्यवस्था को प्रभावित करती है।
ऐसे मामलों में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 और लागू स्वच्छता नियमों के तहत चालान किया जाएगा। निगम के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को 100 रुपये का जुर्माना भरना पड़ सकता है।
च्यूइंग गम सड़क पर फेंकी तो भी कटेगा चालान: अक्सर लोग च्यूइंग गम चबाने के बाद उसे सड़क पर या आसपास कहीं भी फेंक देते हैं। कई बार इसे फुटपाथों, सार्वजनिक परिसरों और दूसरी जगहों पर चिपका भी दिया जाता है। नगर निगम ने अब इस आदत पर भी रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
निगम ने लोगों से कहा है कि इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क पर फेंकने के बजाय कूड़ेदान में डालें। ऐसा नहीं करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में भी प्रत्येक उल्लंघन पर 100 रुपये जुर्माने का प्रावधान किया गया है।
इन जगहों पर थूकने और गंदगी फैलाने पर रहेगी रोक: नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी सार्वजनिक स्थानों पर इन नियमों का पालन करना होगा। इनमें सड़कें, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्क, बाजार, बस स्टॉप, सरकारी परिसर और अन्य सार्वजनिक स्थल शामिल हैं।
नोटिस के मुताबिक, अधिकृत अधिकारियों और निगम के प्रवर्तन कर्मचारियों को नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और चालान जारी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कार्रवाई का रिकॉर्ड भी रखा जाएगा।
इस कार्रवाई के लिए हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 309(1)(सी), 310, 381 और 393 सहित लागू स्वच्छता उपनियमों का हवाला दिया गया है। निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां कानून के तहत जरूरी होगा, वहां वैधानिक नोटिस की अनदेखी करने पर आगे की कार्रवाई भी की जा सकती है।
नगर निगम आयुक्त ने लोगों से की अपील: नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने शहरवासियों से अपील की है कि वे सार्वजनिक जगहों पर थूकने, पान-गुटखा खाकर गंदगी फैलाने और इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम इधर-उधर फेंकने से बचें।
उन्होंने कहा कि गुरुग्राम को साफ और स्वस्थ शहर बनाने के लिए केवल नगर निगम की कार्रवाई काफी नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सार्वजनिक स्थानों की सफाई का ध्यान रखना चाहिए।
नगर निगम की इस पहल का मकसद शहर में गंदगी फैलाने वाली आदतों पर रोक लगाना और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना है। अब देखना होगा कि निगम की ओर से जारी इस नोटिस के बाद सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई कितनी प्रभावी रहती है।




