1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 13 मार्च। गुरुग्राम की एक अदालत ने 107 किलोग्राम गांजे के साथ गिरफ्तार एक युवक को 10 साल की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही युवक पर 1 लाख 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2020 को नजदीक इलेक्ट्रॉनिक सिटी सेक्टर-18 से एक दुकान से 2 युवकों को 107 किलोग्राम अवैध गांजा (एनडीपीएस) पकड़ा गया था। अवैध गांजा बरामद किए जाने पर आरोपियों के खिलाफ थाना उद्योग विहार, गुरुग्राम में धारा एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियोग अंकित किया गया था। इस अभियोग में अपराध शाखा सिकंदरपुर की पुलिस ने एक आरोपी को उसी दिन गिरफ्तार किया था। आरोपी की पहचान राजन निवासी गांव नरहन जिला समस्तीपुर (बिहार) के रूप में हुई थी।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ सभी साक्ष्य व गवाह जुटाकर अदालत के सम्मुख पेश किए। जिनके आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार दीवान की अदालत ने बुधवार को इस मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की कैद (कठोर कारावास) व 1 लाख 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।



