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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम: संपत्ति कर जमा नहीं कराने वाले बकायेदारों पर नगर निगम गुरुग्राम ने सख्ती बढ़ा दी है। बुधवार को निगम के जोन-3 की टीम ने कार्रवाई करते हुए पांच संपत्तियों को सील कर दिया। इन सभी संपत्तियों पर कुल 1.52 करोड़ रुपये का संपत्ति कर बकाया है। निगम की इस कार्रवाई से साफ है कि लंबे समय से टैक्स जमा नहीं कराने वाले संपत्ति मालिकों पर अब सख्ती की जा रही है।

नगर निगम की टीम ने बकाया संपत्ति कर की वसूली के लिए यह कार्रवाई की। सील की गई संपत्तियां सेक्टर-37बी, गाडौली खुर्द और सेक्टर-9बी में स्थित हैं। निगम की ओर से इन संपत्तियों के मालिकों से बकाया टैक्स जमा कराने को कहा गया है। इसके बावजूद भुगतान नहीं करने वाले बकायेदारों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है।
1.52 करोड़ रुपये की वसूली पर निगम की नजर: नगर निगम गुरुग्राम के लिए संपत्ति कर राजस्व का एक अहम स्रोत है। इसी राशि से शहर में विकास कार्यों और लोगों को मिलने वाली नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। ऐसे में निगम की कोशिश है कि जिन संपत्ति मालिकों ने लंबे समय से अपना टैक्स जमा नहीं कराया है, उनसे बकाया राशि वसूली जाए।
जोन-3 में पांच संपत्तियों को सील करने की कार्रवाई भी इसी अभियान का हिस्सा है। इन संपत्तियों पर कुल 1.52 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया होने के चलते निगम की टीम ने सख्त कदम उठाया। हालांकि, निगम की ओर से इन संपत्तियों के अलग-अलग बकाया टैक्स और मालिकों से जुड़ी विस्तृत जानकारी साझा नहीं की गई है।
बकाया टैक्स जमा कराएं, नहीं तो होगी कार्रवाई: नगर निगम ने संपत्ति मालिकों से अपील की है कि वे अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स समय पर जमा कराएं। निगम का कहना है कि टैक्स का समय पर भुगतान करने से शहर के विकास कार्यों को गति मिलती है और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
निगम ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन संपत्ति मालिकों ने अभी तक बकाया कर जमा नहीं कराया है, उनके मामलों में नियमानुसार कार्रवाई जारी रहेगी। ऐसे में बकायेदारों के लिए बेहतर है कि वे अपने टैक्स का भुगतान समय पर कर दें, ताकि उन्हें संपत्ति सील होने जैसी कार्रवाई का सामना न करना पड़े।




