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गुरुग्राम, 18 नवंबर। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 15 वर्षीय नाबालिग का अपहरण करके दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 साल की कैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामला 2022 का है। थाना मानेसर में 2 जून 2022 को एक शिकायत दर्ज की गई थी। जिसमें शिकायतकर्ता ने अपनी 15 वर्षीय लड़की के अपहरण का आरोप लगाया था। जिस पर धारा 363, 366-ए आईपीएस के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने 15 वर्षीय लड़की को बरामद करने के बाद उसके बयान दर्ज किए। जिसमें लड़की ने अमित कुमार पर को बहला फुसलाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पीड़िता के साथ दुष्कर्म किए जाने की पुष्टि होने पर मामले में पॉक्सो एक्ट की धारा 6 ईजाद (जोड़ी) गई।
गुरुग्राम पुलिस ने इस मामले में अमित कुमार निवासी सुंदरी जिला औरैया (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट, साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर 14 नवंबर को आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी को धारा 363 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास), 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 366 आईपीसी के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास), 10 हजार रुपये जुर्माना तथा धारा 06 पॉस्को एक्ट के तहत 20 साल की कैद (कठोर कारावास) व 30 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई।




