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गुरुग्राम, 5 फरवरी: डा. राजेश मोहन IPS, पुलिस उपायुक्त यातायात गुरुग्राम के निर्देशन में कार्य करते हुए सहायक पुलिस आयुक्त यातायात मुख्यालय/हाईवे श्री सत्यपाल यादव HPS की देखरेख में यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालको को चैकिंग के दौरान 167(8) MV एक्ट 1988 के तहत 90 दिनों से अधिक लंबित चालानों के भुगतान न किया जाना पाए जाने पर वाहनों को डिटेन करने बारे निरंतर जागरुक किया जाता है। इस दौरान वाहन चालकों को यह भी बताया जाता है कि उनके कितने चालान लंबित हैं जिनकी अवधि 90 दिनों से अधिक हो चुकी है। इन लंबित चालानों की बकाया राशि का भुगतान न करने वाले वाहन चालकों को कुछ समय के लिए गुरुग्राम पुलिस द्वारा डिटेन किया जाता है। वाहनों की चैकिंग के दौरान यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा सभी वाहन चालकों को सचेत भी किया जाता है कि अपने लंबित चलानो का तुरन्त भुगतान करें, अन्यथा अत्यधिक चालान लंबित होने पर उन वाहनों को इंपाउंड किया जाएगा।
आज दिनांक 05.02.2026 को यातायात पुलिस गुरुग्राम द्वारा विशेष चालान अभियान चलाकर वाहनों की चैकिंग की जा रही थी जिसमें जोनल अधिकारी डुंडाहेडा बॉर्डर सहायक उप निरीक्षक अशोक अपने साथ मौजूद अन्य यातायात पुलिस कर्मचारियो की सहायता से एक मोटरसाईकल को चैकिंग के दौरान रुकवाया। जो चैकिंग के दौरान इस मोटरसाईकल पर 41 बार MV Act 1988 की विभिन्न धाराओ के तहत चालान होने लंबित पाए गए। जिनमें मुख्यत: बिना ड्राइविंग लाइसेंस, बिना इंश्योरेंस, बिना पाल्युशन, बिना HSRP नंबर प्लेट, बिना हेल्मेट के चालान शामिल है। जिनकी कुल जुर्माना राशि 4,81,000 रु बकाया पाई गई। जिस पर त्वरित कार्यवाही करते हुए यातायात पुलिस गुरुग्राम ने गाडी पर MV एक्ट 1988 के तहत नियमानुसार कार्यवाही की गई। इस गाडी पर 41 चालान 90 दिनो से अधिक लंबित होने औऱ बकाया चालानो की जुर्माना राशि का भुगतान न करने पर इसको इंपाउड करके निर्धारित लेजर वैली, सैक्टर 29 पार्किंग में खडा कराया गया।
यातायात पुलिस गुरुग्राम आप सभी वाहन चालको से अपिल करती है कि आप सभी यातायात नियमो का पालन करे और अपने वाहनो पर HSRP नंबर प्लेट लगवाना सुनिश्चित करें। बगैर HSRP नंबर प्लेट के वाहन न चलाए, जिससे पुलिस को शरारती/अपराधिक/असामाजिक तत्व को पकडने में सहायता मिलेगी और उनपर लगाम लगाने में मदद भी मिलेगी।



