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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम, 13 मार्च। घरेलू रसोई गैस की आपूर्ति को लेकर उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए सरकार ने शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया को और सरल बनाया है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यदि किसी भी उपभोक्ता को गैस एजेंसी द्वारा रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने में अनावश्यक देरी की जाती है या डीलर द्वारा गैस देने से मना किया जाता है, तो उपभोक्ता सीधे संबंधित गैस कंपनी के टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि कई बार उपभोक्ताओं की ओर से यह शिकायत सामने आती है कि गैस एजेंसियों द्वारा समय पर सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया जाता या बुकिंग के बाद भी लंबे समय तक डिलीवरी नहीं होती। ऐसे मामलों में उपभोक्ताओं को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वे संबंधित गैस कंपनी के टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि शिकायत मिलने के बाद संबंधित कंपनी द्वारा मामले की जांच की जाएगी और यदि एजेंसी या डीलर की ओर से किसी प्रकार की लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई भी की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके और उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
प्रवक्ता के अनुसार, भारत गैस के उपभोक्ता 1800-22-4344 टोल फ्री नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वहीं इंडेन गैस और एचपी गैस के उपभोक्ताओं के लिए 1800-2333-555 टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, जहां कॉल करके गैस से संबंधित किसी भी समस्या की जानकारी दी जा सकती है।
सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि यदि गैस वितरण में किसी भी प्रकार की समस्या आती है, जैसे सिलेंडर की डिलीवरी में देरी, बुकिंग के बाद आपूर्ति न होना या एजेंसी द्वारा गैस देने से मना करना, तो तुरंत इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क करें। समय पर शिकायत दर्ज कराने से समस्या का शीघ्र समाधान किया जा सकेगा और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा सुनिश्चित होगी।




