Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
डीएलएफ फेज-3 में चला बुलडोजर, गेस्ट हाउस सील; अवैध कमरे और दुकानें ढहाईं
गुरुग्राम, 17 अगस्त। डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माण और बिना मंजूरी चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सोमवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। डीटीपी एन्फोर्समेंट की टीम ने मोलसरी एवेन्यू रोड और वी ब्लॉक में बुलडोजर चलाकर स्टिल्ट पार्किंग में बनाए गए चार कमरों समेत कई अवैध निर्माण हटाए। एक गेस्ट हाउस को खाली करवाने के बाद सील भी कर दिया गया।

कार्रवाई डीटीपी एन्फोर्समेंट अमित मधोलिया के नेतृत्व में की गई। टीम दोपहर करीब डेढ़ बजे मोलसरी एवेन्यू रोड पहुंची। यहां एक गेस्ट हाउस की जांच के दौरान स्वीकृत नक्शे से अलग निर्माण मिला। स्टिल्ट पार्किंग में चार कमरे बनाए गए थे। इसके अलावा बेसमेंट में छह और छत पर दो अतिरिक्त कमरे भी मिले।
जांच में सामने आया कि स्वीकृत नक्शे के मुताबिक हर मंजिल पर छह कमरे होने चाहिए थे, लेकिन मौके पर आठ-आठ कमरे बनाए गए थे। टीम ने सबसे पहले स्टिल्ट पार्किंग में बने चारों कमरों को बुलडोजर से ढहा दिया।
उस समय गेस्ट हाउस के करीब 30 कमरों में मेहमान ठहरे हुए थे। कार्रवाई से पहले सभी कमरों को खाली करवाया गया और इसके बाद पूरी इमारत को सील कर दिया गया।
रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी ऑफिस पर भी कार्रवाई: इसके बाद टीम एक अन्य जगह पहुंची, जहां रेस्तरां, जूस की दुकान और प्रॉपर्टी डीलर का कार्यालय चल रहा था। टीम ने संबंधित लोगों को जगह खाली करने के लिए 20 मिनट का समय दिया। समय पूरा होने के बाद बुलडोजर से इन गतिविधियों से जुड़े अवैध निर्माण को हटा दिया गया।
सड़क पर रखे गार्ड रूम भी हटाए: निरीक्षण के दौरान तीन मकानों के बाहर सड़क की जमीन पर रखे गार्ड रूम भी मिले। टीम ने इन्हें भी हटाया। एक मकान मालिक ने कार्रवाई से बचने के लिए बाहर रखा गार्ड रूम घर के अंदर कर दिया था। जानकारी मिलने पर टीम ने उसे दोबारा बाहर निकलवाया और ध्वस्त कर दिया।
10 इमारतों पर नहीं हुई कार्रवाई: मोलसरी एवेन्यू रोड पर करीब 10 अन्य इमारतों की भी जांच की गई। हालांकि, इन संपत्तियों के मालिकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के स्थगन आदेश टीम को दिखाए। दस्तावेजों की जांच के बाद इन इमारतों पर कार्रवाई रोक दी गई। इन मामलों में अगली सुनवाई 24 अगस्त को होनी है। विभाग की ओर से कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया जाएगा।
एक गेस्ट हाउस को मौके पर नोटिस: अभियान के दौरान टीम को एक ऐसा गेस्ट हाउस भी मिला, जिसे पहले नोटिस जारी नहीं किया गया था। डीटीपी एन्फोर्समेंट की ओर से मौके पर ही नोटिस चस्पा कर संचालक को एक सप्ताह में जवाब देने को कहा गया है। विभाग के मुताबिक जवाब संतोषजनक नहीं मिला तो आगे सीलिंग और तोड़फोड़ की कार्रवाई की जा सकती है।
डीटीपी एन्फोर्समेंट अमित मधोलिया ने कहा कि डीएलएफ फेज-3 में अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि स्टिल्ट पार्किंग में कमरे बनाए जाने से पार्किंग की जगह कम हो जाती है और वाहन सड़कों पर खड़े होने लगते हैं, जिससे ट्रैफिक प्रभावित होता है। पीजी और गेस्ट हाउस जैसी गतिविधियों से आसपास रहने वाले लोगों को भी परेशानी होती है। नियमों का उल्लंघन करने वाले भवन मालिकों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी




