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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
सुशांत लोक-1 में बड़ी कार्रवाई, कई PG और ऑफिस सील
बी ब्लॉक में 16 और 20 कमरों वाले पीजी पर कार्रवाई, रिहायशी मकानों में चल रहे ऑफिस और क्लीनिक भी सील
गुरुग्राम: सुशांत लोक-1 के बी ब्लॉक में रिहायशी मकानों में नियमों के खिलाफ चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग ने कार्रवाई की। जिला नगर योजनाकार प्रवर्तन अमित मधोलिया के नेतृत्व में गुरुवार को चलाए गए अभियान के दौरान कई पीजी, ऑफिस, क्लीनिक-लैब और गोदाम सील किए गए। इसके अलावा स्टिल्ट पार्किंग में किए गए अवैध निर्माण को भी तोड़ा गया।

विभाग की टीम को बी ब्लॉक के कई मकानों में रिहायशी इस्तेमाल के बजाय व्यावसायिक गतिविधियां चलती मिलीं। बी-681 में पूरी इमारत का इस्तेमाल ऑफिस के तौर पर किया जा रहा था। यहां मलबरी लॉ फर्म, कॉर्प एक्यूमेन और एक्यूमेन ज्यूरिस समेत अन्य कार्यालय संचालित मिले। टीम ने पूरी इमारत को सील कर दिया। यहां स्टिल्ट पार्किंग में बनाया गया ऑफिस भी तोड़ा गया।
कई पीजी और व्यावसायिक ठिकानों पर कार्रवाई: कार्रवाई के दौरान बी-618 और बी-568 में 16-16 कमरों वाले पीजी मिले, जिन्हें सील कर दिया गया। बी-245 में चल रहे 20 कमरों वाले पीजी पर भी सीलिंग की कार्रवाई हुई।
वहीं, बी-526बी के बेसमेंट में चल रहे क्लीनिक और लैब को सील कर दिया गया। बी-523बी के बेसमेंट में गोदाम बनाकर व्यावसायिक सामान रखा जा रहा था। विभाग की टीम ने इसे भी सील कर दिया।
बी-678 में स्टिल्ट फ्लोर पर बनाए गए अनधिकृत लीजर रूम और सर्वेंट रूम को तोड़ा गया। इसके अलावा सड़क के राइट ऑफ वे (ROW) पर रखा डीजल जनरेटर भी हटाया गया।
नियमों के उल्लंघन पर आगे भी होगी कार्रवाई: डीटीपी प्रवर्तन अमित मधोलिया ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रिहायशी मकानों का इस्तेमाल मंजूर नियमों के विपरीत व्यावसायिक गतिविधियों के लिए करना गलत है। ऐसे मकानों में अनधिकृत पीजी और अन्य व्यावसायिक संस्थान चलाने के मामलों की जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन मिलने पर सीलिंग और अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई जारी रहेगी।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत रिहायशी इमारतों में अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान तेज किया गया है। इस कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट 23 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट में पेश की जानी है।
विभाग ने साफ किया है कि आने वाले दिनों में भी सुशांत लोक समेत अन्य लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रिहायशी मकानों में चल रहे पीजी, गेस्ट हाउस, ऑफिस और दूसरी व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।




