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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम में WFH नियम तोड़ने पर दो बड़ी Law Firms को नोटिस।
प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए लागू किया गया था 50% Work From Home का नियम, SDM बादशाहपुर ने 24 घंटे में मांगा जवाब
गुरुग्राम। दिल्ली-NCR में लगातार बिगड़ती हवा के बीच प्रदूषण को कम करने के लिए प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है। अब इस कार्रवाई की जद में गुरुग्राम की बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियां भी आ गई हैं। शहर में 50 फीसदी कर्मचारियों को Work From Home कराने के नियम का पालन नहीं करने के आरोप में प्रशासन ने दो नामी Law Firms को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

इनमें Trilegal और JSA Advocates & Solicitors शामिल हैं। दोनों कंपनियों के ऑफिस सेक्टर-42 स्थित Godrej GCR में हैं। SDM बादशाहपुर की टीम ने 5 नवंबर को अचानक दोनों ऑफिसों का निरीक्षण किया था। इस दौरान प्रशासन की टीम को तय सीमा से ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में काम करते मिले। इसके बाद दोनों कंपनियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया।
तय सीमा से कहीं ज्यादा कर्मचारी ऑफिस में मिले: प्रशासन की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक, JSA Advocates & Solicitors के ऑफिस में कुल 117 कर्मचारी हैं। निरीक्षण के दौरान इनमें से करीब 87 कर्मचारी ऑफिस में मौजूद मिले। जबकि 50 फीसदी के नियम के हिसाब से यहां एक समय में करीब 58 कर्मचारी ही ऑफिस आ सकते थे।
इसी तरह Trilegal के ऑफिस में कुल 262 कर्मचारियों की संख्या बताई गई है। जांच के दौरान यहां करीब 160 कर्मचारी मौजूद मिले। जबकि नियम के मुताबिक आधे यानी करीब 131 कर्मचारियों को ही ऑफिस से काम करने की अनुमति थी। प्रशासन का कहना है कि दोनों जगहों पर कर्मचारियों की मौजूदगी तय सीमा से ज्यादा मिली, जो CAQM के निर्देशों का उल्लंघन है।
24 घंटे में देना होगा जवाब, ये रिकॉर्ड भी मांगे: SDM बादशाहपुर की ओर से दोनों कंपनियों के मैनेजमेंट को नोटिस जारी कर 24 घंटे के भीतर लिखित जवाब देने को कहा गया है। सिर्फ जवाब ही नहीं, बल्कि कंपनियों को अपने दावे के समर्थन में कुछ जरूरी रिकॉर्ड भी जमा कराने होंगे।
इनमें कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की वास्तविक संख्या, निरीक्षण वाले दिन की बायोमेट्रिक और अटेंडेंस रिपोर्ट, 50 फीसदी कर्मचारियों को ऑफिस बुलाने का रोस्टर और Work From Home करने वाले कर्मचारियों की जानकारी शामिल है। प्रशासन ने साफ किया है कि तय समय में जवाब नहीं मिलने या जवाब संतोषजनक नहीं पाए जाने पर CAQM Act 2021 की धारा 14 के तहत आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
20 नवंबर तक लागू है 50% WFH का नियम: दरअसल, CAQM के निर्देशों के बाद गुरुग्राम के DC उत्तम सिंह ने 3 नवंबर को आदेश जारी किए थे। इसके तहत जिले के सभी निजी संस्थानों और ऑफिसों में 5 नवंबर से 20 नवंबर तक अधिकतम 50 फीसदी कर्मचारियों को ही फिजिकल अटेंडेंस यानी ऑफिस बुलाने की अनुमति दी गई है। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा।
DC ने साफ किया है कि प्रदूषण कम करने के लिए जारी निर्देशों का हर हाल में पालन करना होगा। जिले की अलग-अलग सब-डिवीजन में टीमें लगातार निजी संस्थानों और ऑफिसों की जांच कर रही हैं। नियमों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों के खिलाफ नोटिस जारी किए जाएंगे।
शिकायत मिलते ही पहुंच सकती है प्रशासन की टीम: इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प बात सामने आई है। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, सोशल मीडिया पर कर्मचारी और स्थानीय लोग ऐसे ऑफिसों की शिकायत कर रहे हैं, जहां 50 फीसदी WFH नियम का पालन नहीं किया जा रहा। लोग अपनी शिकायतों में DC को भी टैग कर रहे हैं।
इन्हीं शिकायतों के आधार पर प्रशासन की टीमें अचानक ऑफिसों में पहुंचकर जांच कर रही हैं। जिला प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि कॉर्पोरेट ऑफिसों को इस तरह के नोटिस जारी करना जिले में पहली ऐसी कार्रवाई है।
फिलहाल दोनों Law Firms को अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया है। अब देखना होगा कि कंपनियां प्रशासन को क्या जवाब देती हैं और आने वाले दिनों में इस अभियान के तहत किन दूसरे संस्थानों पर कार्रवाई होती है।




