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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम में सड़क पर थूकने और च्यूइंग गम फेंकने पर कटेगा चालान
गुरुग्राम: शहर की सड़कों, फुटपाथों, पार्कों और बाजारों में गंदगी फैलाने वालों के खिलाफ नगर निगम गुरुग्राम कार्रवाई करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने और इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को इधर-उधर फेंकने पर रोक लगाने के लिए निगम ने सार्वजनिक सूचना जारी की है। इसमें साफ किया गया है कि नियम तोड़ने वालों का चालान किया जा सकता है। निगम ने नागरिकों, दुकानदारों, सफाई कर्मचारियों और शहर में आने वाले लोगों से सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने की अपील की है।

नगर निगम की इस पहल का उद्देश्य शहर में साफ-सफाई बनाए रखने के साथ-साथ लोगों को गंदगी से होने वाली परेशानियों और संक्रमण के खतरे से बचाना है। अक्सर सड़कों, बाजारों, बस स्टॉप और सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा और तंबाकू खाकर थूकने के मामले सामने आते हैं। इसी तरह इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क पर फेंकने या फुटपाथ और दूसरी जगहों पर चिपकाने से भी गंदगी फैलती है। निगम ने ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं।
सड़क, पार्क और बाजार में थूकने पर होगी कार्रवाई: नगर निगम की ओर से जारी सूचना के अनुसार, निगम क्षेत्र में आने वाले सार्वजनिक स्थानों पर पान, गुटखा, पान मसाला, तंबाकू या दूसरे पदार्थों का सेवन करने के बाद थूकना प्रतिबंधित है। सड़क, फुटपाथ, सार्वजनिक पार्क, बाजार, बस स्टॉप और सरकारी परिसरों सहित अन्य सार्वजनिक जगहों पर थूकते हुए पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सार्वजनिक जगहों पर थूकने से न केवल आसपास गंदगी फैलती है, बल्कि साफ-सफाई बनाए रखने में भी परेशानी होती है। ऐसी जगहों पर लोगों की आवाजाही लगातार बनी रहती है, इसलिए गंदगी जनस्वास्थ्य के लिए भी चिंता का कारण बन सकती है। निगम ने लोगों से कहा है कि वे सार्वजनिक स्थानों पर इस तरह की गतिविधियों से बचें और शहर की सफाई व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग करें।
च्यूइंग गम सड़क पर फेंकी तो भी कट सकता है चालान: नगर निगम ने इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को सड़क, फुटपाथ, पार्क, बाजार या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान पर फेंकने और चिपकाने पर भी रोक लगाई है। निगम के मुताबिक, च्यूइंग गम को इधर-उधर फेंकना भी गंदगी फैलाने की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वालों के खिलाफ लागू नियमों के तहत चालान किया जा सकता है।
निगम ने नागरिकों को निर्देश दिया है कि इस्तेमाल की गई च्यूइंग गम को कागज में लपेटकर या उचित तरीके से रखकर कूड़ेदान में डालें। इससे सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलने से रोकी जा सकती है और सफाई कर्मचारियों को भी परेशानी नहीं होगी। निगम की अपील है कि लोग छोटी-छोटी आदतों में बदलाव करके शहर को साफ रखने में अपनी भूमिका निभाएं।
हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत होगी कार्रवाई: सार्वजनिक सूचना में हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 के विभिन्न प्रावधानों का हवाला दिया गया है। निगम ने धारा 309(1)(सी) का उल्लेख करते हुए सार्वजनिक स्थानों पर कचरा या अन्य आपत्तिजनक सामग्री डालने से जुड़े मामलों में लागू कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की बात कही है।
इसके अलावा, अधिनियम की धारा 310 के तहत आयुक्त को उपद्रव या अस्वच्छ स्थिति को दूर करने के लिए जरूरी निर्देश देने की शक्ति प्राप्त है। वहीं, धारा 393 संबंधित उपनियमों के उल्लंघन पर दंड से जुड़ी है। निगम ने स्पष्ट किया है कि चालान की राशि लागू और अधिसूचित जुर्माना सूची के अनुसार तय होगी। यह भी संबंधित अधिकारियों को दी गई शक्तियों पर निर्भर करेगा कि वे किस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं।
निगम की सूचना में यह भी कहा गया है कि जहां कानून के तहत जरूरी होगा, वहां चालान के अलावा आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि, जुर्माने की कोई एक निश्चित राशि सार्वजनिक सूचना में नहीं बताई गई है। इसलिए कार्रवाई के दौरान संबंधित नियमों और अधिसूचित जुर्माना सूची के प्रावधान लागू होंगे।
अधिकृत अधिकारी रखेंगे नजर, उल्लंघन पर जारी होगा चालान: नगर निगम ने अपने अधिकृत अधिकारियों और प्रवर्तन कर्मचारियों को सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता नियमों के उल्लंघन पर नजर रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को थूकने, च्यूइंग गम फेंकने और इस तरह गंदगी फैलाने वाले लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा गया है।
इसके साथ ही चालान जारी करने और की गई कार्रवाई का रिकॉर्ड रखने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस व्यवस्था के जरिए निगम सार्वजनिक जगहों पर सफाई से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करना चाहता है। निगम की ओर से जारी सूचना के बाद अब सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी फैलाने वाले लोगों को सावधान रहने की जरूरत है।
निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने लोगों से की अपील: नगर निगम गुरुग्राम के आयुक्त प्रदीप दहिया ने नागरिकों से स्वच्छ, स्वस्थ और कूड़ा-मुक्त गुरुग्राम बनाने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर थूकने, च्यूइंग गम फेंकने और कचरा इधर-उधर डालने से बचने की बात कही है।
निगम का कहना है कि शहर को साफ रखने की जिम्मेदारी केवल सफाई कर्मचारियों या नगर निगम की नहीं है, बल्कि इसमें हर नागरिक की भूमिका है। लोग कचरे को निर्धारित कूड़ेदान में डालें, सार्वजनिक जगहों पर गंदगी न फैलाएं और दूसरों को भी स्वच्छता के प्रति जागरूक करें, तो शहर की सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सकता है।
नगर निगम ने सभी नागरिकों से सार्वजनिक सूचना में दिए गए निर्देशों का पालन करने की अपील की है। निगम के मुताबिक, सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई बनाए रखना शहर की सुंदरता के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। ऐसे में छोटी-छोटी लापरवाहियों से बचकर गुरुग्राम को साफ और स्वस्थ बनाने में सहयोग किया जा सकता है।




