Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम के DLF फेज-3 में शुक्रवार को अवैध निर्माण और रिहायशी प्लॉटों के व्यावसायिक इस्तेमाल के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में लंबित CWP नंबर 1528/2021 के आदेशों के अनुपालन में की गई।

दोपहर करीब 12 बजे शुरू हुए इस अभियान में DTP एन्फोर्समेंट टीम, DLF-3 थाना पुलिस और जिला प्रशासन की टीम शामिल रही। कार्रवाई नाथूपुर रोड स्थित S ब्लॉक में की गई।
अभियान के दौरान कई रिहायशी इमारतों में चल रहे गेस्ट हाउस, PG, जिम, सैलून, रेस्तरां और कार्यालयों को सील किया गया। कुछ जगहों पर अवैध निर्माण भी हटाया गया।
इन संपत्तियों पर हुई कार्रवाई:
– NR-16: गेस्ट हाउस की अनुमति के बावजूद स्टिल्ट एरिया में बनाए गए कार्यालय को हटाया गया। अवैध पार्टिशन तोड़कर जगह को पार्किंग के लिए खाली कराया गया।
– NR-19: 15 कमरों वाला गेस्ट हाउस सील किया गया।
– NR-34E: पूरी इमारत को सील किया गया। बेसमेंट में चल रहे कार्यालय, पहली मंजिल पर संचालित ऑफिस और कुल 28 गेस्ट हाउस कमरों पर कार्रवाई हुई।
– NR-21: बेसमेंट में चल रहे जिम, स्टिल्ट एरिया में बने कार्यालय, डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रॉपर्टी डीलर ऑफिस और सैलून को सील किया गया। इमारत में मौजूद 45 PG कमरे भी बंद किए गए।
– NR-34 और NR-34A: दोनों इमारतों को जोड़कर व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं। बेसमेंट में चल रहे जिम, स्टिल्ट फ्लोर पर बने किचन और रेस्तरां को सील किया गया। चार मंजिलों में बने कुल 128 PG कमरों को भी सील कर दिया गया।
– NR-31: बेसमेंट और पहली मंजिल पर संचालित जिम, स्टिल्ट एरिया में बने ऑफिस और सैलून को सील किया गया। सैलून के सामने लगे अवैध कांच के ढांचे को भी हटाया गया। इमारत के कुल 26 PG कमरे बंद किए गए।
– NR-29 (स्टार इन गेस्ट हाउस): बेसमेंट में बने किचन, डाइनिंग हॉल और कुल 20 कमरों को सील किया गया।
अधिकारियों के अनुसार, DLF फेज-3 में रिहायशी प्लॉटों के व्यावसायिक उपयोग और नियमों के उल्लंघन के खिलाफ आगे भी अभियान जारी रहेगा।




