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गुरुग्राम, 4 मई। गुरुग्राम पुलिस ने बिना पुलिस को सूचना दिए होटल में विदेशी नागरिकों को ठहराने पर मैनेजर पर एफआईआर दर्ज की है। होटल में कुल पांच विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुरुग्राम पुलिस को सेक्टर 52 स्थित एक बिल्डिंग में चल रहे डैफोडिल होटल में बिना पुलिस को सूचना दिए विदेशी नागरिकों को ठहराने के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। जिसके बाद पुलिस ने होटल में छापा मारा। पुलिस ने जांच में पाया कि मैनेजर ने बिना आवश्यक दस्तावेजों और सी-फॉर्म के होटल में विदेशी नागरिकों को ठहरा रखा था।
पुलिस ने होटल का रजिस्टर जांचा तो पेज नंबर 3 पर विदेशी नागरिकों के ठहरने की पुष्टि हुई। जिसमें कमरा नंबर 01 में केन्या मूल के नसेरियन इमानी की एंट्री थी और उसके वीजे की अवधि 19 जून 2025 तक है। वहीं, कमरा नंबर 101 में इराकी नागरिक जैनब फादिल एम हसन और अम्मार मोहम्मद रिधा अब्द अली की एंट्री मिली। दोनों की वीजा समाप्ति तिथि 21 अक्टूबर 2025 पाई गई। जबकि कमरा नंबर 402 में केन्या मूल के मिलिसेंट नजेरी और जेन वामैथा की एंट्री मिली। दोनों के वीजे की अवधि 17 जून 2025 तक है।
पुलिस ने होटल के मैनेजर मुंबई के जोगेश्वरी वेस्ट निवासी रजाक अब्दुल जब्बार उर्फ खान से विदेशी नागरिकों को ठहराने के लिए आवश्यक अनुमति और सी-फॉर्म की मांग की, तो वह कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। जिसके बाद पुलिस ने मैनेजर के खिलाफ विदेशी अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया। पुलिस साथ ही विदेशी नागरिकों के वीजा और अन्य दस्तावेजों की जांच के लिए एफआरआरओ से संपर्क कर रही है।
मालूम हो कि सी-फॉर्म भारत में विदेशी नागरिकों के ठहरने की जानकारी स्थानीय पुलिस या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय (एफआरआरओ) को देना अनिवार्य होता है। इसे ना देने पर विदेशी अधिनियम के तहत यह अपराध माना जाता है, जिसमें जुर्माना या कारावास का प्रावधान है।