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गुरुग्राम/पंचकूला, 14 जून। गुरुग्राम के बहुचर्चित प्रिंस हत्याकांड में गुरुग्राम के पूर्व ACP समेत 4 पुलिसवालों पर मामला चलेगा। चारों पर इस हत्याकांड की जांच में लापरवाही बरतने और निर्दोष बस कंडक्टर अशोक कुमार को फंसाने और टॉर्चर करने का आरोप है। पंचकूला की विशेष सीबीआई अदालत ने कल चारों पुलिसकर्मियों को आरोपी मानते हुए यह आदेश दिया। अदालत ने साथ ही चारों को 15 जुलाई को तलब किया है। इसी दिन इनके खिलाफ आरोप भी तय किए जाएंगे। इनके खिलाफ आजीवन कारावास की धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जाएगा।
मालूम हो कि 8 वर्षीय मासूम प्रिंस की हत्या के बाद गुरुग्राम पुलिस ने स्कूल बस के कंडक्टर अशोक कुमार को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने जांच के बाद अशोक को क्लीनचिट दी थी। साथ ही स्कूल में पढ़ने वाले 12वीं कक्षा के छात्र भोलू को आरोपी बताते हुए गिरफ्तार किया था। प्रिंस हत्याकांड में सीबीआई ने गुरुग्राम के रिटायर्ड डीएसपी/एसीपी सोहना बीरम सिंह, भोंडसी थाना प्रभारी (इंस्पेक्टर) नरेंद्र खटाना, जांच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर शमशेर सिंह और एएसआई सुभाष चंद को आरोपी बनाते हुए साल 2021 में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल करते हुए उनके खिलाफ मामला चलाने के लिए अनुमति मांगी थी, लेकिन खट्टर सरकार ने इनकार कर दिया था। डीएसपी बीरम सिंह और शमशेर सिंह अब रिटायर हो चुके हैं। वहीं, तत्कालीन इंस्पेक्टर नरेंद्र खटाना अब पदोन्नत होकर डीएसपी बन गए हैं।
सीबीआई ने इस मामले में जांच करते हुए स्कूल के ही 12वीं कक्षा के छात्र भोलू को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार करने के बाद भोलू को व्यस्क मानकर उस पर गुरुग्राम की अदालत में ट्रायल चल रहा है। इस मामले में 21 लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है, जबकि अभी भोलू जमानत पर है।
सितंबर 2017 में आठ वर्षीय छात्र प्रिंस की भोंडसी स्थित रेयान इंटरनेशनल स्कूल के बाथरूम में गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस ने रात को स्कूल के बस कंडस्क्टर अशोक कुमार को गिरफ्तार किया था, जबकि अशोक और प्रिंस के परिजनों ने इस पर सवाल उठाते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की। हत्या के बाद स्कूल के बाहर काफी हंगामा भी हुआ था। तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रिंस के माता-पिता की मांग पर सीबीआई जांच का आदेश दिया था।
प्रिंस के पिता के वकील सुशील टेकरीवाल ने बताया कि हरियाणा सरकार की तरफ से पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला चलाने की अनुमति नहीं मिलने पर सीबीआई और प्रिंस के पिता ने वर्ष 2023 में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने जनवरी 2025 में हरियाणा सरकार पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि एक महीने में दोबारा से नया आदेश पारित करें। पुलिसकर्मियों के खिलाफ काफी साक्ष्य हैं, जिन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी सरकार की तरफ से नया आदेश पारित नहीं हुआ। इसके बाद सीबीआई और प्रिंस के पिता ने मई 2025 में सीबीआई की विशेष अदालत में अपील की। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चारों पुलिसकर्मियों पर मामला चलाने के आदेश दिए।
वरिष्ठ वकील मोहित वर्मा ने बताया कि बस कंडक्टर अशोक को न्याय दिलाने के लिए उन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी। कोर्ट ने भी अशोक को निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया था।