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गुरुग्राम, 8 अगस्त। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने पांच साल नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार देते हुए सुनाई 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आरोपी 16 अगस्त की रात को मासूम को बिस्तर से उठा कर घर से बाहर ले गया और झाड़ियों में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने अगले दिन धारा 6 पोक्सो एक्ट व धारा 365 IPC के तहत मामला दर्ज किया।
पुलिस ने इस मामले में आरोपी विकास यादव निवासी कल्याणी देवी मंदिर जिला इलाहाबाद (उत्तर-प्रदेश) को गिरफ्तार किया।
पुलिस मामले की गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने आज पुलिस चार्जशीट और साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने आरोपी को धारा 365 IPC के तहत 5 साल की कैद (कठोर कारावास) 10 हजार रुपये जुर्माना व धारा 6 POCSO Act के तहत 25 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) व 50 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।