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Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 28 दिसंबर। गुरुग्राम पुलिस ने सुनियोजित तरीके से पॉक्सो अधिनियम के तहत झूठा मामला दर्ज करवा के वसूली करने के मामले में 1 महिला समेत कुल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
अभियोग संख्याः 47/19.05.2024 धारा 506 आईपीसी, 06, 10 पॉक्सो एक्ट महिला थाना पश्चिम। केस री-ओपन के उपरांत अभियोग में धारा 506आईपीसी – 6, 10 पॉक्सो एक्ट हटाई गई तथा धारा 384, 389, 211, 419, 420, 34 आईपीसी – 22 पॉक्सो एक्ट ईजाद (जोड़ी) की गई।
गिरफ्तार आरोपीः
1. हर्ष कुमार पुत्र अशोक कुमार निवासी मकान नंबर 1204, टॉवर 2, टाटा प्रिमंती सेक्टर-72, गुरुग्राम।
2. गीतिका चावला पत्नी हर्ष कुमार निवासी मकान नंबर 1204, टावर 2, टाटा प्रिमंती सेक्टर-72, गुरुग्राम।
अभियोग का विवरणः
19.05.2024 को एक शिकायत एक महिला द्वारा अपनी नाबालिग लड़की उम्र करीब 9 वर्ष के साथ आरोपी पिता द्वारा गलत काम करने के बारे में महिला थाना पश्चिम में प्राप्त होने पर उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया।
अभियोग की गंभीरता को मद्देनजर रखते हुए अभियोग के आगामी अनुसंधान के लिए विशेष अनुसंधान टीम का गठन किया गया। अभियोग के हालात संदिग्ध पाए जाने पर और तथ्य स्पष्ट न होने पर इस मामले को 01.04.2025 को कैंसिल किया गया। 11.12.2025 को अदालत के आदेश के अनुसार इस मामले को री-ओपन किया गया और 24.12.2025 को मामले में 384, 389, 211, 419, 420, 34, 22 पॉस्को एक्ट की धाराएं ईजाद की गई व धारा 506 आईपीसी – 6, 10 पॉक्सो एक्ट हटाकर आरोपियों हर्ष व गीतिका को अभियोग नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।
अभियोग का गहनता से अनुसंधान किया गया।
आरोपियों की पूर्व में पंजीकृत अभियोग संख्या 391/29.10.2025 धारा 217, 248 (बी), 319 (2), 3(5), 61 (2), 308 (6), 318(4), 336 (3), 340 (2) बीएसएन – 22 पॉस्को एक्ट थाना सेक्टर-65 में भी आरोपियों की संलिप्ता पाई गई है।
शिकायकर्ता ने बताया कि उसका व उसके पति गौरव का आपस में काफी सालों से विवाद चल रहा था, जिसके चलते गाजियाबाद (उत्तर-प्रदेश) में घरेलू हिंसा के तहत मामला भी दर्ज है। शिकायतकर्ता के अनुसार अभियोग में आरोपियों गीतिका चावला व उसके पति हर्ष ने साजिश के अनुसार शिकायकर्ता को कंप्यूटराइज लिखित शिकायत दी थी और झूठा मामला दर्ज कराने के लिए कहा, ताकि वह केस का दबाव बना कर रुपये ऐंठ ले। आरोपियों ने शिकायतकर्ता व उसके पति से अभियोग में समझौते के नाम से 44 लाख रुपये भी ऐंठ लिए थे।
आरोपियों के आपराधिक रिकॉर्ड के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि आरोपियों पर फर्जी तरीके से झूठे अभियोग अंकित कराने के तहत 1 मामला जिला गुरुग्राम में पहले से दर्ज है।
24.12.2025 को आरोपी हर्ष को प्रोडक्शन पर लेकर गिरफ्तार किया तथा अदालत में पेश करके 2 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया तथा आरोपी महिला गीतिका को 26.12.2025 को भी प्रोडक्शन पर लेकर गिरफ्तार किया व अदालत में पेश करके 1 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया। हर्ष को 2 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड के बाद 26.12.2025 को और गीतिका को 1 दिन के पुलिस हिरासत रिमांड के बाद 27.12.2025 अदालत में पेश करके न्यायिक हिरासत में भेजा गया।




