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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम, 10 मार्च 2026:
गुरुग्राम पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW-I) ने जमीन से जुड़े एक बड़े धोखाधड़ी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर कंपनी को गुमराह करने और जमीन के समझौते की शर्तें बदलकर आर्थिक नुकसान पहुंचाने का आरोप है।

पुलिस के अनुसार, यशदीप बिल्डर्स LLP के प्रतिनिधि ने शिकायत दी थी कि वर्ष 2018 में कंपनी ने सोहना में एक जमीन के विकास के लिए जमीन मालिक के साथ सहयोग समझौता किया था। इस प्रोजेक्ट के लिए कंपनी ने करोड़ों रुपये का निवेश भी किया था और कंपनी के पक्ष में जीपीए (जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी) भी रजिस्टर करवाई गई थी।
शिकायत में बताया गया कि बाद में कंपनी के ही एक प्रतिनिधि ने जमीन मालिक के साथ मिलकर वर्ष 2020 में कंपनी की जानकारी के बिना एक दूसरा फर्जी समझौता तैयार करवा लिया। इस नए समझौते के जरिए पहले हुए समझौते की शर्तों में बदलाव कर दिए गए और कंपनी के नाम की जीपीए भी रद्द करवा दी गई, जिससे कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ।
इस मामले में सोहना शहर थाना में संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था। जांच के दौरान आर्थिक अपराध शाखा-I की टीम ने तकनीकी सहायता और पुलिस सिस्टम की मदद से 9 मार्च 2026 को एक आरोपी को गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया।
गिरफ्तार आरोपी की पहचान हरीश कुमार उर्फ राजा (36 वर्ष), निवासी पेहरा जिला पलवल, हाल निवासी गुरुग्राम के रूप में हुई है।
पुलिस पूछताछ में सामने आया कि हरीश ने अपने साथियों सुशील, बलवान और अन्य आरोपियों के कहने पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। उसने फर्जी जीपीए टर्मिनेशन लेटर और फर्जी पोस्टल रसीद बनाकर कंपनी को गुमराह किया। पुलिस के मुताबिक इस मामले में अब तक कुल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। गिरफ्तार आरोपी को 10 मार्च 2026 को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे 6 दिन के पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। रिमांड के दौरान पुलिस अन्य आरोपियों और मामले से जुड़े तथ्यों की जांच करेगी। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच अभी जारी है।




