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Reporter: Pardeep Narula
Author : Pardeep Narula
गुरुग्राम | 17 अप्रैल 2026
हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में अतिक्रमण और स्टिल्ट एरिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ बड़ा अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस कार्रवाई की शुरुआत 18 अप्रैल से गुरुग्राम के डीएलएफ-1 क्षेत्र से होगी।

यह कदम पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा एस+4 पॉलिसी पर लगाई गई अंतरिम रोक के बाद उठाया गया है। 16 अप्रैल को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल ने सभी संबंधित विभागों—टाउन प्लानिंग, नगर निगम और अन्य शहरी प्राधिकरणों—को निर्देश जारी किए।
निर्देशों में साफ कहा गया है कि सड़कों के अधिकार क्षेत्र (ROW) में किए गए हर तरह के अतिक्रमण को हटाया जाए। साथ ही एस+4 निर्माण नियमों के पालन पर सख्त निगरानी रखी जाए। सभी अधिकारियों को 22 अप्रैल तक कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपनी होगी।
गौरतलब है कि हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल को एस+4 पॉलिसी पर अंतरिम रोक लगाते हुए अगली सुनवाई तक इसे लागू न करने के आदेश दिए थे। यह मामला ‘सुनील सिंह बनाम हरियाणा सरकार’ सहित कई याचिकाओं से जुड़ा है।
सरकार ने स्टिल्ट फ्लोर (जो पार्किंग के लिए होता है) के व्यावसायिक या रिहायशी इस्तेमाल को गंभीर उल्लंघन माना है। ऐसे मामलों में तुरंत कार्रवाई की जाएगी।
जिला नगर योजनाकार (एनफोर्समेंट) अमित मधोलिया ने लोगों से अपील की है कि वे अपने घरों के बाहर किए गए अतिक्रमण खुद हटा लें, वरना विभाग की टीमें बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई करेंगी।
कॉलोनियों में आम तौर पर पाए जाने वाले अतिक्रमण—जैसे बढ़ाई गई दीवारें, रैंप, ग्रिल, बाड़, गमले, शेड, गार्ड रूम और जनरेटर सेट-सब हटाए जाएंगे।




