Bilikul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम: शहर की लाइसेंस कॉलोनियों में अब अवैध निर्माण करने वालों पर बड़ा एक्शन होने वाला है। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (DTCP) ने हाई कोर्ट के अंतरिम आदेशों के बाद सख्त अभियान की तैयारी पूरी कर ली है। जल्द ही अलग-अलग इलाकों में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की जाएगी।

विभाग के निशाने पर खास तौर पर स्टिल्ट+4 नियमों का उल्लंघन और सड़कों पर किया गया अतिक्रमण है। डीटीपी (एनफोर्समेंट) अमित मधोलिया ने साफ कहा है कि जिन लोगों ने नियमों को नजरअंदाज कर अवैध निर्माण किए हैं, उनके खिलाफ बिना किसी ढील के कार्रवाई होगी।
अधिकारियों के मुताबिक, कॉलोनियों के अंदर 10 मीटर से लेकर 24 मीटर तक की सड़कों को पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। सड़कों पर लगाए गए अवैध गेट, सुरक्षा गार्डों के लिए बने केबिन और रास्तों को रोकने वाले हर तरह के अवैध ढांचे हटाए जाएंगे।
सिर्फ इतना ही नहीं, ग्रीन बेल्ट और सरकारी जमीन पर कब्जा कर बनाए गए लॉन, बाउंड्री वॉल और अन्य निर्माण भी गिराए जाएंगे। विभाग ने ऐसे सभी स्थानों की पहचान कर ली है और जल्द ही उन पर कार्रवाई शुरू की जाएगी।
अमित मधोलिया ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाएगा और शहर में नियमों के तहत ही निर्माण की अनुमति होगी। जो लोग स्टिल्ट+4 पॉलिसी का उल्लंघन कर रहे हैं या सार्वजनिक रास्तों को रोक रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
इस अभियान का मकसद सिर्फ कार्रवाई करना नहीं, बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है, ताकि लोगों को साफ-सुथरी कॉलोनियां और खुली सड़कें मिल सकें। विभाग की इस सख्ती से अवैध निर्माण करने वालों में हलचल तेज हो गई है।
Court Notice
गुरुग्राम में रहने वाले सभी लोगों के लिए जरूरी खबर है। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टिल्ट+4 पॉलिसी पर रोक लगा दी है। यानी अब इस नियम के तहत आगे काम नहीं होगा।
सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को आदेश जारी करके कहा है कि कॉलोनियों की सड़कों पर जो भी कब्जे किए गए हैं, उन्हें तुरंत हटाया जाए।
इसमें शामिल हैं:
सड़कों पर बनाए गए ग्रीन एरिया या लॉन
बाउंड्री वॉल
सजावट या लैंडस्केपिंग के नाम पर कब्जा
साफ शब्दों में समझ लो—जहां सड़क है, वो सड़क ही रहेगी, किसी का प्राइवेट एरिया नहीं बनेगा।
इसके साथ ही, जिन लोगों ने अपने घरों के स्टिल्ट फ्लोर (ग्राउंड फ्लोर) का गलत इस्तेमाल किया है या वहां अवैध निर्माण किया है, उन्हें भी तुरंत बंद करना होगा और उसे उसी काम में इस्तेमाल करना होगा जिसके लिए मंजूरी मिली थी।
DTCP ने साफ कह दिया है कि:
सभी कॉलोनाइज़र, बिल्डर, मकान मालिक, RWA और निवासी खुद ही अपना अतिक्रमण तुरंत हटा लें
वरना विभाग खुद आकर तोड़ेगा और फिर कानूनी कार्रवाई भी होगी
अगर नियम नहीं माने गए, तो बुलडोजर एक्शन और कानूनी केस दोनों हो सकते हैं।




