Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
नूंह में पुलिस पार्टी पर फायरिंग के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दो शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। यह फैसला नूंह पुलिस की रिपोर्ट और मामले से जुड़े तथ्यों के आधार पर लिया गया है।

पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, थाना बिछौर में 27 सितंबर 2025 को गांव इंदाना निवासी आजाद पुत्र सुबे खान, खालिद पुत्र शौकत अली और अन्य आरोपियों के खिलाफ विभिन्न गंभीर धाराओं, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस का आरोप है कि दोनों आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और इसके बाद मौके से फरार हो गए थे। मामले की जांच फिलहाल स्पेशल क्राइम ब्रांच फरीदाबाद कर रही है।
नूंह पुलिस ने जिला प्रशासन को भेजी अपनी रिपोर्ट में कहा था कि लाइसेंसी हथियारों के दुरुपयोग की आशंका है और इससे कानून व्यवस्था व सार्वजनिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। इसके बाद प्रशासन ने दोनों लाइसेंस धारकों को कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए और व्यक्तिगत सुनवाई का मौका भी दिया।
सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने खुद को निर्दोष बताते हुए झूठा फंसाने और जांच लंबित होने की दलील दी। हालांकि जिला मजिस्ट्रेट ने माना कि आर्म्स एक्ट की धारा 17 के तहत की जाने वाली कार्रवाई एहतियाती और निवारक प्रकृति की होती है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त नूंह ने आजाद पुत्र सुबे खान और खालिद पुत्र शौकत अली के शस्त्र लाइसेंस जांच पूरी होने या अगले आदेश तक निलंबित करने के आदेश जारी कर दिए हैं।
इसके साथ ही दोनों लाइसेंस धारकों को अपने हथियार और गोला-बारूद तुरंत नजदीकी पुलिस थाने या अधिकृत गन हाउस में जमा कराने के निर्देश भी दिए गए हैं।




