गुरुग्राम में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 23 जगह तय, 9 नवंबर से फिर लगेगा पूर्ण प्रतिबंध
गुरुग्राम: दीपावली के मौके पर गुरुग्राम के लोगों को ग्रीन पटाखे खरीदने और जलाने की सीमित छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 23 स्थान तय किए हैं। इन जगहों पर लाइसेंस प्राप्त दुकानदार 6 नवंबर 2026 तक ही पटाखे बेच सकेंगे। वहीं, लोग 7 और 8 नवंबर को तय समय के दौरान ही ग्रीन पटाखे जला सकेंगे। इसके बाद 9 नवंबर से जिले में सभी तरह के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा।

डीसी उत्तम सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगे प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी गई है। यह छूट केवल सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए है। प्रशासन ने साफ किया है कि तय नियमों का पालन करना सभी के लिए जरूरी होगा।
सुबह और रात में ही जला सकेंगे पटाखे: जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, गुरुग्राम में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी। इन समयों के अलावा पटाखे जलाने पर कार्रवाई की जा सकती है।
अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी। शिक्षण संस्थानों के आसपास भी यही प्रतिबंध लागू होगा।
प्रशासन का कहना है कि इन नियमों का मकसद बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचाना है। नियमों की निगरानी के लिए जिला और खंड स्तर पर टीमें भी बनाई गई हैं।
गुरुग्राम में इन 23 जगहों पर बिकेंगे ग्रीन पटाखे: जिला प्रशासन ने नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए अलग-अलग स्थान तय किए हैं। इन जगहों के अलावा कहीं भी पटाखे बेचने की अनुमति नहीं होगी।
नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र
– बादशाहपुर में वाटिका चौक के पास मैदान
– सेक्टर-9 का ओपन ग्राउंड
– बाबूपुर गांव का स्टेडियम
– सेक्टर-5 का एचएसवीपी ग्राउंड
– महावीर चौक के पास गौशाला ग्राउंड
– सेक्टर-29 का लेजर वैली ग्राउंड
नगर निगम मानेसर क्षेत्र
– आईएमटी मानेसर के सेक्टर-2 में तहसील के सामने
– गढ़ी हरसरू में पावर हाउस के पास
ब्लॉक गुरुग्राम (ग्रामीण)
– गांव चंदू का कम्युनिटी सेंटर
– गांव बाघनकी का कम्युनिटी सेंटर
ब्लॉक सोहना (ग्रामीण)
– गांव संचौली में टोल टैक्स के पास ग्राम पंचायत की जमीन
– निमोठ रोड के पास ग्राम पंचायत की जमीन
– गांव घामड़ोज में अंडरपास के सामने सड़क पर ग्राम पंचायत की जमीन
ब्लॉक पटौदी (ग्रामीण)
– भोरा कलां स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान
ब्लॉक फर्रुखनगर (ग्रामीण)
– गांव हाजीपुर का खेल मैदान
– गांव ताजनगर की मंसाराम वाटिका
– गांव कालियावास में सुल्तानपुर रोड स्थित व्यायामशाला
नगर परिषद सोहना क्षेत्र
– सोहना स्थित देवी लाल स्टेडियम
नगर परिषद पटौदी-मंडी क्षेत्र
– पटौदी का रामलीला मैदान
– हेली मंडी में पीली धर्मशाला के सामने एमएलए स्कूल का मैदान
– पटौदी की नई अनाज मंडी (मार्केट कमेटी की अनुमति के अधीन)
नगर पालिका फर्रुखनगर क्षेत्र
– फर्रुखनगर में झज्जर रोड स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास
– फर्रुखनगर में फाजिलपुर मोड़
केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री की अनुमति: डीसी उत्तम सिंह ने स्पष्ट किया कि बिक्री के लिए रखे जाने वाले पटाखे केवल सीएसआईआर-नीरी से अनुमोदित और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के होने चाहिए। पटाखों के डिब्बे सीलबंद होने चाहिए और प्रत्येक उत्पाद व बैच पर अलग क्यूआर कोड होना जरूरी है।
प्रशासन ने दुकानदारों को नियमों का पालन करने की हिदायत दी है। निर्धारित स्थानों के बाहर बिक्री, प्रतिबंधित पटाखों का भंडारण या नियमों के खिलाफ इस्तेमाल करने पर पटाखे जब्त किए जा सकते हैं। दुकानदारों के लाइसेंस रद्द करने के साथ-साथ संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जा सकती है।
जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल निर्धारित दुकानों से प्रमाणित ग्रीन पटाखे खरीदें और तय समय के भीतर ही उनका इस्तेमाल करें। 9 नवंबर से जिले में पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।




