Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
1 नवंबर से दिल्ली में पुराने व्यावसायिक वाहनों की ‘नो-एंट्री’, गुरुग्राम पुलिस का बड़ा अलर्ट जारी!
“दिल्ली की सीमाओं पर सन्नाटा या जाम? ‘
1 नवंबर से थम जाएंगे हजारों ट्रकों और बसों के पहिए! प्रदूषण के जहर से घुटती राजधानी दिल्ली को बचाने के लिए प्रशासन ने अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा फैसला ले लिया है। आगामी 1 नवंबर 2026 से दिल्ली की सीमाओं पर BS-IV और उससे नीचे के उत्सर्जन मानक वाले सभी व्यावसायिक मालवाहक वाहनों और बसों के प्रवेश पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। गुरुग्राम यातायात पुलिस ने शुक्रवार को सीधे तौर पर ट्रांसपोर्टरों और वाहन चालकों के लिए कड़ा अल्टीमेटम जारी कर दिया है। इस फरमान के बाद अंतरराज्यीय परिवहन गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि लाखों वाहनों की आवाजाही पर सीधा ब्रेक लगने वाला है।

“सिर्फ EV, CNG और BS-VI को ही हरी झंडी, AITP परमिट वाले भी नहीं बचेंगे!”
नियमों के सख्त पहरे के तहत अब दिल्ली की सीमाओं में केवल वही व्यावसायिक वाहन दाखिल हो सकेंगे जो इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी (CNG) या फिर सख्त BS-VI डीजल मानकों पर खरे उतरते हैं। इस बार नियम इतने कड़े हैं कि हल्के (LGV), मध्यम (MGV) और भारी मालवाहक वाहनों (HGV) के साथ-साथ ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) पर दौड़ने वाली लग्जरी बसों और ट्रकों को भी कोई ढील नहीं मिलेगी। हालांकि, दिल्ली में पहले से पंजीकृत बसों को फिलहाल इस दायरे से बाहर रखा गया है, लेकिन बाहरी राज्यों से आने वाली पुरानी गाड़ियों के लिए राजधानी के दरवाजे पूरी तरह बंद हो रहे हैं।
“बॉर्डर पर फंसने से बचें, गुरुग्राम पुलिस ने दी दो-टूक चेतावनी!”
सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में स्मॉग और जहरीली हवा का संकट गहराने लगता है, जिसे रोकने के लिए यह ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ की गई है। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने सभी ट्रांसपोर्टरों, टूर ऑपरेटरों और चालकों से दो-टूक अपील की है कि वे दिल्ली रवाना होने से पहले अपने वाहनों के एमिशन स्टैंडर्ड और रजिस्ट्रेशन कागजात अच्छी तरह जांच लें। पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी जुर्माना और सख्त कानूनी कार्रवाई तय है, इसलिए बॉर्डर पर भारी जाम और फजीहत से बचने के लिए अभी से अपनी गाड़ियों की पात्रता सुनिश्चित कर लें।




