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गुरुग्राम, 21 नवंबर। गुरुग्राम की एक सत्र अदालत ने 6 वर्षीय लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) और जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना सेक्टर-05 में एक महिला ने 05.02.2022 को अपनी 6 वर्षीय पुत्री के साथ दुष्कर्म होने की शिकायत दी थी। शिकायत में बताया 04.02.2022 को जब वह अस्पताल गए थे, तब उन्होंने अपनी बेटी को किरायेदार रमेश के पास छोड़ा था। घर वापस आने पर बेटी ने बताया कि रमेश ने उसके साथ गलत काम किया है। प्राप्त शिकायत पर थाना बिलासपुर में धारा 6 पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने आरोपी रमेश निवासी गांव खरमान जिला झज्जर (हरियाणा) को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए है आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य और गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने इस मामले में आज चार्जशीट, साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर फैसला सुनाते हुए आरोपी रमेश को दोषी करार दिया। अदालत ने रमेश को धारा 6 पॉस्को एक्ट के तहत 20 वर्ष की कैद (कठोर कारावास) और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।



