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गुरुग्राम, 8 दिसंबर। डॉक्टरों की दो दिवसीय हड़ताल के मद्देनजर जिला प्रशासन ने पूरे जिले में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के बाहर धारा 163 लागू कर दी है। इस धारा के तहत सभी स्वास्थ्य संस्थानों की 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे ज्यादा लोगों के एकत्र होने पर रोक लगा दी गई है। यदि कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
जिलाधीश अजय कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 8 और 9 दिसंबर को एचसीएमएस के डॉक्टर्स की स्ट्राइक के मद्देनजर गुरुग्राम जिले में सिविल अस्पताल, उप-मंडल अस्पतालों, पॉलीक्लिनिक, सीएचसी और पीएचसी के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई है।
जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि आशंका है कि ऐसी हड़ताल से जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में रुकावट आ सकती है और इससे सार्वजनिक शांति में बाधा, अशांति और आम जनता को असुविधा हो सकती है। स्वास्थ्य संस्थानों के बिना किसी रुकावट के काम करने और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए तत्काल उपाय के तहत यह आदेश स्ट्राइक जारी रहने तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 व अन्य अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।



