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‘ट्रैफिक चालान व चेक बाउंस मामलों के लिए अलग-अलग विशेष बेंच’
‘ट्रैफिक चालान भुगतान हेतु मध्यस्थता केंद्र व कोर्ट परिसर में दो हेल्प डेस्क’
Bilkul Sateek News
गुरुग्राम, 12 दिसंबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम ने न्यायाधीश, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और कार्यकारी अध्यक्ष, हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता और वाणी गोपाल शर्मा जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं चेयरमैन जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम के दिशानिर्देश अनुसार जिला न्यायालय में 13 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
राकेश कादियान मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए 27 जजों की बेंच गठित की गई हैं। जिनमें 9 बेंच केवल ट्रैफिक चालान के निपटारों के लिए लगाई गई हैं और चेक बाउंस केसों के निपटारे के लिए 10 बेंच लगाई गई हैं। उपमंडल सोहना एवं पटौदी में भी लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उपमंडल सोहना में एक बेंच और पटौदी में एक बेंच बनाए गए हैं।
ट्रैफिक चालान के भुगतान के लिए भी ट्रैफिक पुलिस के सहयोग से दो हेल्प डेस्क लगाई गई हैं। यह हेल्प डेस्क कोर्ट के गेट नंबर 2 के पास स्थित मध्यस्थता केंद्र में लगी हुई है और एक कोर्ट परिसर में।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं सचिव जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण गुरुग्राम ने आमजन से अपील की है कि अधिक से अधिक अपने मामलों को लोक अदालत में रखें। किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की मदद की आवश्यकता है तो वह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, गुरुग्राम में 0124-2221501 पर संपर्क कर सकता है।
लोक अदालत में बड़ी संख्या में लंबित मामलों का निपटारा किया जा सकता है, जिससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है।



