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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
30 मई को चेक बाउंस मामलों के लिए लगेगी विशेष लोक अदालत, आपसी सहमति से होगा निपटारा
गुरुग्राम। चेक बाउंस मामलों में फंसे लोगों को राहत देने के लिए 30 मई, शनिवार को गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान धारा 138 के तहत दर्ज चेक बाउंस मामलों का आपसी सहमति से निपटारा कराया जाएगा।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) गुरुग्राम की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी निशा ने बताया कि जिन लोगों के चेक बाउंस से जुड़े मामले विभिन्न अदालतों में लंबित हैं, वे इस विशेष लोक अदालत का लाभ उठाकर अपने विवादों का जल्दी और आसान समाधान करा सकते हैं।
उन्होंने बताया कि केवल लंबित मामले ही नहीं, बल्कि चेक बाउंस से जुड़ी अपीलों को भी इस लोक अदालत में शामिल किया जाएगा। इससे दोनों पक्ष आपसी सहमति के आधार पर विवाद खत्म कर सकेंगे और लंबे कानूनी खर्च व समय की बचत होगी।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार लोक अदालत में होने वाला फैसला दोनों पक्षों के लिए अंतिम और मान्य होता है। यही वजह है कि बड़ी संख्या में लोग ऐसे मामलों के निपटारे के लिए लोक अदालत का विकल्प चुनते हैं।
अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, गुरुग्राम कार्यालय या हेल्पलाइन नंबर 0124-2221501 पर संपर्क कर सकते हैं।




