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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम, 11 अगस्त 2026। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घरों की छत पर सोलर प्लांट लगाने वाले उपभोक्ताओं के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) ने बड़ी राहत दी है। अब उपभोक्ताओं को नेट मीटर और ऑटो लोड एन्हांसमेंट से जुड़े शुल्क आवेदन करते समय ही जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वे चाहें तो यह शुल्क सोलर प्लांट चालू होने के बाद आने वाले पहले बिजली बिल में भी जमा कर सकेंगे।

DHBVN के इस फैसले से रूफटॉप सोलर लगवाने की प्रक्रिया आसान होने की उम्मीद है। निगम का कहना है कि इस व्यवस्था से शुल्क जमा करने की वजह से होने वाली देरी कम होगी और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को भी तेजी मिलेगी।
आवेदन के समय या पहले बिल में दे सकेंगे शुल्क: निगम की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत रूफटॉप सोलर के लिए आवेदन करने वाले उपभोक्ताओं को अब नेट मीटर और ऑटो लोड एन्हांसमेंट शुल्क तुरंत जमा करने का विकल्प दिया गया है, लेकिन इसे आवेदन के समय जमा करना अनिवार्य नहीं होगा।
उपभोक्ता अपनी सुविधा के अनुसार सोलर प्लांट की कमीशनिंग के बाद जारी होने वाले पहले बिजली बिल में भी यह शुल्क जमा कर सकते हैं।
सोलर प्लांट लगाने की प्रक्रिया होगी आसान: DHBVN का मानना है कि इस बदलाव से उन उपभोक्ताओं को सुविधा मिलेगी जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत अपने घर पर सोलर प्लांट लगाना चाहते हैं। शुल्क भुगतान की औपचारिकता के कारण सोलर प्लांट की स्थापना या कमीशनिंग में होने वाली अनावश्यक देरी को भी कम किया जा सकेगा।
इससे ज्यादा से ज्यादा उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है। साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर स्वच्छ और हरित ऊर्जा को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।
शुल्क की बिलिंग पर रहेगी निगरानी: सर्कुलर के अनुसार, संबंधित ऑपरेशन सब-डिवीजन अधिकारी नेट मीटर और ऑटो लोड एन्हांसमेंट शुल्क का विवरण तैयार करके अधीक्षण अभियंता, सीबीओ कार्यालय को भेजेंगे।
वहीं, संबंधित मामलों की निगरानी कमर्शियल विंग की रिपोर्ट के जरिए की जाएगी। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता के पहले बिजली बिल में निर्धारित शुल्क की बिलिंग सही और समय पर हो।
DHBVN यह भी सुनिश्चित करेगा कि सोलर प्लांट की कमीशनिंग के बाद संबंधित शुल्क उपभोक्ता के पहले बिजली बिल में दर्ज किया जाए।
सिर्फ प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना वाले कनेक्शनों पर लागू होगा फैसला: निगम ने साफ किया है कि यह बदलाव सिर्फ प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत किए गए कनेक्शनों पर लागू होगा। पूर्व में जारी सर्कुलर संख्या डी-33/2021 में किया गया यह संशोधन अन्य कनेक्शनों पर लागू नहीं होगा। ऐसे कनेक्शनों के लिए पहले से चली आ रही व्यवस्था ही जारी रहेगी।
DHBVN के मुताबिक, इस फैसले का मकसद रूफटॉप सोलर अपनाने वाले उपभोक्ताओं के लिए प्रक्रिया को आसान बनाना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को जमीनी स्तर पर और तेजी से आगे बढ़ाना है।




