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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम में 8 नवंबर को ही चला सकेंगे ग्रीन पटाखे, 9 नवंबर से फिर लगेगा पूरी तरह प्रतिबंध
गुरुग्राम: दीपावली पर पटाखे चलाने को लेकर गुरुग्राम जिला प्रशासन ने समय और नियम स्पष्ट कर दिए हैं। जिले में 8 नवंबर को केवल दो घंटे की निर्धारित समय सीमा में ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी। इसके तहत सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही लोग ग्रीन पटाखे चला सकेंगे। वहीं, 9 नवंबर से जिले में पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।

डीसी उत्तम सिंह ने दीपावली के मौके पर जिलावासियों को शुभकामनाएं देते हुए सभी के सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उन्होंने कहा कि दीपावली खुशियों, आपसी भाईचारे और सकारात्मकता का त्योहार है। ऐसे में सभी लोगों को इस पर्व को उत्साह के साथ मनाने के साथ-साथ पर्यावरण और दूसरों की सेहत का भी ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने नागरिकों से सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाने की अपील की।
सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मिली है अस्थायी छूट: डीसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार दिल्ली-NCR में पटाखों पर लगे प्रतिबंध में अस्थायी छूट दी गई है। इसके तहत केवल सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति है। गुरुग्राम में भी 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे चलाए जा सकेंगे।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि निर्धारित समय के अलावा पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं, 9 नवंबर से जिले में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा। इसके बाद पटाखों की बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर रोक रहेगी।
अस्पतालों और साइलेंस जोन के आसपास पटाखे चलाने पर रोक: प्रशासन ने पटाखे चलाने के लिए समय सीमा तय करने के साथ कुछ स्थानों पर विशेष प्रतिबंध भी लगाया है। अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने की अनुमति नहीं होगी। शिक्षण संस्थानों के आसपास भी यही प्रतिबंध लागू रहेगा।
डीसी ने बताया कि इन नियमों का उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और अन्य संवेदनशील नागरिकों को पटाखों से होने वाले ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचाना है। इसके लिए जिला और खंड स्तर पर निगरानी टीमें भी गठित की गई हैं, जो नियमों का पालन सुनिश्चित करेंगी।
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई: डीसी उत्तम सिंह ने स्पष्ट किया कि पटाखों से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिबंधित समय या स्थान पर पटाखे चलाने और अवैध रूप से पटाखों की बिक्री या भंडारण करने वालों के पटाखे जब्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा लाइसेंस रद्द करने और संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई भी की जाएगी।
अवैध पटाखों की बिक्री और WFH नियम तोड़ने वालों पर भी प्रशासन की नजर
गुरुग्राम में पटाखों की अवैध बिक्री और वर्क फ्रॉम होम (WFH) के नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और अवैध रूप से पटाखे बेचने वालों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई जा रही हैं।
इसके साथ ही वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) की ओर से जारी वर्क फ्रॉम होम संबंधी निर्देशों का पालन नहीं करने वाले संस्थानों पर भी कार्रवाई की जा रही है।
डीसी ने आम लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं पटाखों की अवैध बिक्री होती दिखाई दे या कोई संस्थान वर्क फ्रॉम होम के नियमों का उल्लंघन करता मिले तो इसकी सूचना प्रशासन को दें।
शिकायत के लिए ये नंबर जारी
- पुलिस हेल्पलाइन: 112
- जिला प्रशासन कंट्रोल रूम: 9289790948
प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि त्योहार की खुशियों के बीच पर्यावरण और आम नागरिकों की सेहत का भी ध्यान रखें और निर्धारित नियमों का पालन करें।




