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गुरुग्राम, 6 सितंबर। डीटीपीई अमित मधोलिया उर्फ टाइगर आज अपनी टीम के साथ गुरुग्राम जिले के सोहना में सेक्टर 32 में स्थित सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली में पहुंचे। वे यहां पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने पहुंचे थे। हाईकोर्ट ने यह आदेश की एक याचिका पर दिया था जिसमें याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सेंट्रल पार्क बिल्डर ने यहां पर 24 मीटर सरकारी रोड पर अवैध कब्जा कर रखा है। जिसके बाद हाईकोर्ट ने यहां की यथास्थिति के बारे में एक रिपोर्ट चार हफ्ते के भीतर अदालत के समक्ष रखने को कहा है। अमित मधोलिया ने यहां पर अपनी टीम के साथ मौके का मुआयना किया। इस बीच, इस सड़क के बंद होने से प्रभावित ग्रामीण और दीपक अग्रवाल भी यहां पर पहुंचे और मीडिया के सामने अपनी बात रखी।
ग्रामीणों और दीपक अग्रवाल ने आरोप लगाया कि सेंट्रल पार्क बिल्डर ने यहां पर 24 मीटर रोड पर कब्जा कर रखा है। उसकी नजर सेंट्रल पार्क के पीछे की ग्रामीणों की जमीन पर है जिसे वह हड़पना चाहता है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस रोड से जुड़ी जमीनों के मालिकों को भी बिल्डर के बाउंसर और सिक्योरिटी गार्ड रोकते हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इस रोड के बंद होने से सेंट्रल पार्क के पीछे रहने वाले ग्रामीणों को काफी परेशानी हो रही है।
ग्रामीणों का कहना है कि इस सड़क के बंद होने से उन्हें अपने खेतों तक पहुंचने में परेशानी हो रही है। उन्हें लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है, जिससे उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहा है। ग्रामीणों ने बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन किया है और रोड खोलने की मांग की है।
हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए डीटीपीई अमित मधोलिया को मौके का मुआयना करने और कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। डीटीपीई ने मौके का मुआयना किया है।




