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नवंबर माह में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने दी थी राहत
कहा था- करार रद्द करने से पहले 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य
नगर निगम ने इकोग्रीन को दिया 2 महीने का नोटिस
फरीदाबाद/गुरुग्राम, 16 जनवरी। इकोग्रीन अब 17 मार्च के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद में घर-घर से कूड़ा नहीं उठा सकेगी। नगर निगम ने उसको 2 महीने का नोटिस दिया है। इससे पहले भी शहरी स्थानीय निकाय मुख्यालय ने जून माह में चीन की कंपनी के करार रद्द कर दिया था। जिसके बाद कंपनी ने हाईकोर्टं की शरण ली थी। जहां पर हाईकोर्ट ने कंपनी को यह कहते हुए राहत दी थी कि करार रद्द करने से पहले 60 दिन का नोटिस अनिवार्य है।
कंपनी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट से मिली राहत अब ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली। क्योंकि निगम प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश को आलोक में रखते हुए इकोग्रीन कंपनी को 2 माह को अंतिम नोटिस जारी कर दिया है।
मालूम हो कि नवंबर महीने में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने फरीदाबाद और गुरुग्राम में कूड़ा उठाने वाली चीनी कंपनी इकोग्रीन के साथ रद्द किए गए करार को प्रक्रियागत नहीं माना था। अदालत ने कहा था कि कंपनी को करार रद्द करने से पहले 60 दिन को नोटिस देना चाहिए था। जबकि निगम ने करार को तत्काल रद्द कर दिया था। इकोग्रीन द्वारा कूड़ा उठाने से लेकर निस्तारण में लापरवाही बरतने को लेकर 14 जून को फरीदाबाद नगर निगम प्रशासन द्वारा करार रद्द कर दिया गया था।