Bilkul Sateek News
Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
नूंह। नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और उसे धमकाने के मामले में नूंह की विशेष पॉक्सो अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 7 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो) के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ. आशु संजीव तिंजन की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी। साथ ही जुर्माना जमा नहीं करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
पुलिस के अनुसार जुलाई 2024 में फिरोजपुर झिरका क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की घर से कपड़े लेने गई थी। इसी दौरान पड़ोस में किराना दुकान चलाने वाला आरोपी उसके घर में घुस गया। आरोप है कि उसने लड़की के साथ अशोभनीय हरकत करते हुए छेड़छाड़ की। जब पीड़िता ने विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से चला गया।
घटना की जानकारी मिलने पर परिजनों ने आरोपी से बात करने की कोशिश की, लेकिन मामला और बढ़ गया। आरोप है कि आरोपी ने शिकायतकर्ता के साथ मारपीट की और धमकियां भी दीं। इसके बाद पीड़ित परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
शिकायत मिलने के बाद नूंह पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया और पर्याप्त साक्ष्य जुटाकर अदालत में चालान पेश किया गया। सुनवाई के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
इस फैसले को बच्चों के खिलाफ अपराधों पर सख्त कार्रवाई के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे ऐसे मामलों में पीड़ितों को न्याय मिलने का संदेश जाता है।




