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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम के चक्करपुर इलाके में मंगलवार को प्रशासन ने बड़ी बुलडोजर कार्रवाई करते हुए 13 अवैध निर्माणों को हटाया। यह कार्रवाई पुलिस बल की मौजूदगी में की गई।

जानकारी के मुताबिक, लाइसेंस नंबर 85/2004 के तहत आने वाली जमीन पर बने कई व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त किया गया। इनमें मेडिकल स्टोर, टायर शॉप, पेंट शॉप, हार्डवेयर की दुकान, कार बैटरी शॉप, फ्लोरिस्ट, कैफे, पालतू जानवरों की दुकान, कबाड़ का गोदाम और कुछ अनधिकृत कार्यालय शामिल थे।
यह कार्रवाई 16 जून 2026 को थाना सेक्टर-29 पुलिस की निगरानी में की गई। प्रशासन का कहना है कि संबंधित जमीन चक्करपुर की राजस्व सीमा में स्थित है और यहां बनाए गए निर्माण नियमों के अनुरूप नहीं थे।
अधिकारियों के अनुसार, यह कदम Supreme Court of India के 14 मई 2026 के आदेश के पालन में उठाया गया। अदालत ने “राजदरबार आइकॉनिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुराग रस्तोगी एवं अन्य” मामले में जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), गुरुग्राम को कानून के तहत आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे।
प्रशासन ने बताया कि कार्रवाई हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 की संबंधित धाराओं के तहत की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि अवैध निर्माण और भूमि उपयोग नियमों के उल्लंघन के मामलों में आगे भी अभियान जारी रहेगा।




