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Reporter: Pardeep Narula
Author: Pardeep Narula
गुरुग्राम के चक्करपुर इलाके में लाइसेंसी जमीन पर चल रही अवैध व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ मंगलवार को टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग (टीसीपी) ने बड़ी कार्रवाई की। डीएलएफ फेज 4 की गैलेरिया रोड पर स्थित जमीन पर चलाए गए अभियान में 13 अवैध ढांचों को ध्वस्त कर दिया गया।
यह कार्रवाई जिला DTPE अमित मधोलिया की अगुवाई में पुलिस थाना सेक्टर-29 की टीम की मौजूदगी में की गई।
विभाग के मुताबिक, जिस जमीन पर कार्रवाई हुई, वह लाइसेंस नंबर 85/2004 के तहत एक कमर्शियल प्रोजेक्ट के लिए आवंटित की गई थी। हालांकि, इस प्रोजेक्ट के नक्शे कभी मंजूर नहीं हुए और लाइसेंस की अवधि वर्ष 2006 में ही समाप्त हो गई थी।
इसके बावजूद यहां केमिस्ट शॉप, टायर शॉप, पेंट और हार्डवेयर की दुकानें, कार बैटरी शॉप, फ्लोरिस्ट, पेट शॉप, कैफे, गोदाम और कबाड़ का कारोबार समेत कई व्यावसायिक गतिविधियां संचालित की जा रही थीं।
विभाग ने बताया कि संबंधित पक्षों को पहले नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर अवैध निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए थे। तय समय सीमा के बाद भी निर्माण नहीं हटाए जाने पर विभाग ने यह कार्रवाई की।
अधिकारियों के अनुसार, यह कार्रवाई 14 मई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा अवमानना याचिका ‘राजदरबार आइकॉनिक वेंचर प्राइवेट लिमिटेड बनाम अनुराग रस्तोगी एवं अन्य’ में दिए गए आदेश के अनुपालन में की गई है। कोर्ट ने हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन ऑफ अर्बन एरियाज एक्ट, 1975 की धारा 3-बी और धारा 10 के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए थे।
डीटीपीई अमित मधोलिया ने कहा कि किसी भी अदालत के आदेश या निजी पक्षों के बीच चल रही मध्यस्थता से अवैध निर्माण वैध नहीं हो जाते। विभाग आगे भी लाइसेंसी जमीन पर होने वाले अवैध निर्माण और अनधिकृत व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सख्त अभियान जारी रखेगा।अगर चाहो, मैं इसके लिए 2 से 3 लाइन का वेब स्टोरी टेक्स्ट और सोशल मीडिया कैप्शन भी तैयार कर सकता हूँ।




